जमुआ(गिरिडीह)। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के मार्गदर्शन में जमुआ प्रखण्ड के मिर्जागंज स्थित लंगटा बाबा प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में शुक्रवार को कानूनी साक्षरता क्लब द्वारा कानूनी जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया । कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक शिक्षक प्रमोद कुमार पांडेय ने किया। मंच संचालन करते हुए पीएलवी सुबोध कुमार साव ने निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लिंगभेद रहित समावेशी वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना 6 से 14 आयुवर्ग के सभी बच्चों का संवैधानिक अधिकार है। रोजगारपरक शिक्षा मुहैय्या करवाना अभिभावकों और सरकार की जिम्मेवारी है।
पीएलवी सहदेव साव ने संवैधानिक कर्तव्य, दायित्व व अधिकार की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सभी नागरिकों को समान अवसर व अधिकार संविधान द्वारा प्रदत है। अगर किसी भी स्तर पर इसका हनन होता है तो मानवाधिकार हनन की श्रेणी में आएगा। डालसा मानवाधिकार की हिफाजत की दिशा में कार्य करने के लिए संकल्पित है। सभी नागरिकों को जागरूक एवं सतर्क रहने की आवश्यकता है।
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कई लोग थे शामिल
कार्यक्रम में गणित शिक्षक बसन्त कुमार साव, हिन्दी शिक्षक डॉ असित कुमार यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उक्त अवसर पर लिपिक अवधेश कुमार यादव, आदेशपाल लक्षमण टुडू,सुलेचना देवी,पूनम कुमारी,बुलबुल,राधा कुमारी,जिया कुमारी,नंदनी कुमारी,खुशी कुमारी,निशा कुमारी,रौशनीकुमारी आदि मौजूद थे।
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