वर्ष 2017 का है मामला, दो साल चला केस
गिरिडीह। शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में आरोपी देवाशीष घटक उर्फ राहुल को गिरिडीह पोक्सो विशेष अदालत के न्यायाधीश रामबाबू गुप्ता के कोर्ट ने शुक्रवार को अलग-अलग धाराओं में सश्रम कारावास के साथ हर धाराओं में पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। गिरिडीह के निमियाघाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार में दो साल पहले हुए घटना के बाद पोक्सो की अदालत ने 2017 के इस मामले में दो साल के वक्त के दौरान सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकील की दलीलों को सुनने के बाद शुक्रवार को आरोपी राहुल घटक को सजा सुनाया।
जिसमें धारा 4/8 पोक्सो एक्ट में 10 साल का सश्रम कारावास के साथ पांच हजार का जुर्माना लगाया। इसी तरह धारा 376 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 10 साल की सजा के साथ जुर्माना लगाया। जबकि 366ए में ही 10 साल की सजा सुनाने के साथ पोक्सो कोर्ट के न्यायधीश रामबाबू गुप्ता के कोर्ट ने आरोपी राहुल घटक को 10 साल की सजा सुनाने के साथ जुर्माना भी लगाया। केस की गंभीरता को देखते हुए न्यायधीश रामबाबू गुप्ता के कोर्ट ने वीडियो क्रांफेसिंग के दौरान आरोपी राहुल घटक को सजा सुनाया।
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शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग को भगा ले गया था आरोपी
जनकारी के अनुसार साल 2017 में आरोपी राहुल घटक ने इसरी बाजार की एक नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर पहले भगा ले गया था। इस दौरान आरोपी ने नाबालिग का दुष्कर्म भी किया। जिसमें निमियाघाट पुलिस ने नाबालिग के पिता के आवेदन पर केस दर्ज कर। मामले की जांच में जुटी और काफी प्रयास के बाद आरोपी को नाबालिग के साथ दबोचने में सफलता पाया। इस बीच दो साल तक सरकारी वकील और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से चले बहस के बाद शुक्रवार को आरोपी को सजा सुनाया गया।
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